कानपुर देहात। बरौर क्षेत्र के गांव कलेनापुर में करीब 12 साल पहले दहेज के लिए ससुरालियों ने एक विवाहिता की हत्या कर दी थी। मामले में सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए तीन आरोपियों को दोष सिद्ध करते हुए उन्हें दस साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही अर्थदंड भी लगाया है। वहीं दो आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया है।
वर्ष 2012 में बरौर क्षेत्र के गांव कलेनापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत हो गई थी। मृतका के पिता महाराजपुर निवासी लालाराम ने पति शमशेर समेत राजू , सरोज, रामनरेश व दिलीप के खिलाफ दहेज में दो लाख रुपये की मांग पूरी न करने पर पुत्री अंशिका की जलाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए थाना बरौर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई जिला जज जयप्रकाश तिवारी की अदालत में चल रही थी। बुधवार को अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी जेठ राजू , पति शमशेर व जेठानी सरोज को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक दोषी पर 15-15 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं आरोपी रामनरेश व दिलीप को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया है।