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मुजफ्फरनगर: थाना तितावी के ग्राम जागाहेड़ी में 17 अगस्त 2010 को पुरानी रंजिश को लेकर घर में हमला कर धीर सिंह की गोली मार कर हत्या के मामले में आरोपी जोगेंद्र उर्फ लाला को उम्रकैद व 22 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है।
दो सह अभियुक्तों जयपाल व अभिषेक को पहले ही 2015 को उम्रकैद हो चुकी हैं, आरोपी जोगेंद्र के फरार होने पर उसकी फ़ाइल आगे कर दी गई थी, आरोपी को आज सजा सुनाई गई है।
मामले की सुनवाई ऐडीजे 11 सीताराम की कोर्ट में हुई, अभियोजन की ओर से ऐडीजीसी जोगेंद्र कुमार गोयल व वादी की ओर से अधिवक्ता आसमा परवीन खान ने पैरवी की।
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