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मुरादाबाद में न्यायालय का सख्त फैसला,नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद,पांच साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

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मुरादाबाद। अपर जिला जज-दो (पॉक्सो एक्ट) की विशेष न्यायाधीश छाया शर्मा की अदालत ने लगभग पांच साल पुराने किशोरी से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने आरोपी अरमान उर्फ अमन को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोषी पर 1.40 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

यह मामला थाना छजलैट क्षेत्र का है, जहां 20 अप्रैल 2021 को एक ग्रामीण ने थाने में तहरीर देकर अपनी 17 वर्षीय बेटी के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तहरीर के आधार पर आरोपी अरमान उर्फ अमन, निवासी कूड़ा मीरपुर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस जांच के दौरान किशोरी को बरामद किया गया और उसके बयान न्यायालय में दर्ज कराए गए। मेडिकल परीक्षण और बयानों के आधार पर मामले में दुष्कर्म की धाराएं भी बढ़ाई गईं, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की गई।

मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो अदालत में लगातार चलती रही। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक मोहम्मद अकरम खान और एमपी सिंह ने पैरवी की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी पाया और उसे कठोर सजा सुनाई।

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि नाबालिग के साथ किए गए इस प्रकार के गंभीर अपराध में किसी प्रकार की नरमी नहीं बरती जा सकती। सजा के साथ लगाए गए जुर्माने की राशि भी पीड़िता के हित में निर्धारित की गई है।

इस फैसले के बाद पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली, जबकि न्यायालय परिसर में सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपी को जेल भेजने की प्रक्रिया पूरी की गई।

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