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मुजफ्फरनगर में 11 साल पुराने रोडवेज विवाद में बड़ा फैसला, यात्री दंपति से अभद्र व्यवहार पड़ा भारी; रोडवेज पर 15 हजार रुपये का हर्जाना

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मुज़फ़्फ़रनगर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने गुरुवार शाम करीब 5 बजे 11 साल पुराने रोडवेज बस यात्रा से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। पीड़ित अनमोल जैन और उनकी पत्नी प्रियंका जैन की शिकायत पर आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और बस परिचालक के खिलाफ आदेश देते हुए 15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया हैं। विभाग परिवादी को कुल 15 हजार रुपये अदा करेगा, इसमें 10 हजार रुपये मानसिक क्षति और 5 हजार रुपये वाद व्यय के रूप में दिए जाएंगे।

मामला 2 जून 2015 का है। शिकायतकर्ता के अनुसार, सुबह वह मुज़फ़्फ़रनगर बस स्टैंड से पुरकाजी जाने वाली रोडवेज बस में सवार हुए थे। आरोप था कि बस परिचालक प्रदीप चौधरी ने उन्हें पुरकाजी का टिकट देने से इनकार कर दिया और टिकट को लेकर विवाद किया। परिवादी का आरोप था कि परिचालक ने उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और बस से नीचे उतारने की धमकी भी दी।

शिकायत के मुताबिक, बस चालक और अन्य यात्रियों के हस्तक्षेप के बाद परिवादी को टिकट दिया गया, लेकिन इसके बाद भी रास्ते भर परिचालक के व्यवहार को लेकर विवाद की स्थिति बनी रही। घटना के बाद परिवादी ने संबंधित अधिकारियों को शिकायत भेजी। कार्रवाई नहीं होने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में शिकायत दाखिल की।

आयोग के अध्यक्ष सतीश कुमार और सदस्य मनीष कुमार ने उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों का परीक्षण किया। आयोग ने माना कि परिवादी की सेवा में कमी और अभद्र व्यवहार से संबंधित शिकायत को पूरी तरह निराधार नहीं माना जा सकता। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए आयोग ने परिवादी को मानसिक क्षति के लिए 10 हजार रुपये और वाद व्यय के रूप में 5 हजार रुपये देने का आदेश दिया।

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आयोग ने विपक्षीगण को आदेश की तिथि से दो माह के भीतर निर्धारित 15 हजार रुपये की राशि अदा करने के निर्देश दिए हैं।

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