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मुजफ्फरनगर में डेढ़ साल की मासूम से दुष्कर्म: 21 दिन में आया फैसला, आरोपी को उम्रकैद और दो लाख का जुर्माना

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मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में डेढ़ साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट ने महज 21 दिन की सुनवाई में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को दिए जाने के भी आदेश दिए हैं।

मामला खतौली थाना क्षेत्र के गांव मोहिउद्दीनपुर का है। अभियोजन के अनुसार 12 मार्च 2026 को आरोपी टिंकू उर्फ पिंकू अपनी 18 माह की चचेरी बहन को बिस्कुट दिलाने के बहाने घर से ले गया था। कुछ देर बाद जब बच्ची वापस लौटी तो उसके कपड़े खून से सने हुए थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसी दिन मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया था।

पुलिस ने वैज्ञानिक साक्ष्य, फोरेंसिक रिपोर्ट और अन्य अहम सबूत जुटाकर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की। विशेष पॉक्सो कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए और प्रभावी पैरवी की गई।

विशेष पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मनोज कुमार सिद्धू ने 3 जुलाई को आरोप तय किए थे। इसके बाद महज 21 दिन में फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास और दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

 

अदालत ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़ित बच्ची को देने के निर्देश भी दिए हैं।
मुजफ्फरनगर पुलिस ने बताया कि मामला ऑपरेशन कन्विक्शन और मिशन शक्ति के तहत चिन्हित था। गुणवत्तापूर्ण विवेचना, वैज्ञानिक साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के चलते आरोपी को त्वरित सजा दिलाई जा सकी।

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