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पुरबालियान हत्याकांड में पांचों दोषियों को उम्रकैद की सज़ा: विपिन की हत्या और अंकित पर जानलेवा हमले के मामले में फैसला; दो दोषियों पर 85-85 हजार और तीन पर 75-75 हजार रुपये जुर्माना

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मुज़फ़्फ़रनगर। पुरबालियान हत्याकांड में करीब छह साल बाद शनिवार को अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के पुरबालियान में वर्ष 2020 में हुई विपिन की हत्या और अंकित पर जानलेवा हमले के मामले में पांचों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 की न्यायाधीश गरिमा सिंह ने 17 अक्टूबर 2026 को फैसला सुनाते हुए दो दोषियों पर 85-85 हजार रुपये और तीन अन्य पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मामला 28 अक्टूबर 2020 का है। पुरबालियान निवासी कंवरपाल ने मंसूरपुर थाने में तहरीर देकर धनसेठ उर्फ धर्मेंद्र, उसके बेटे राजा, नितिन उर्फ अवि, पविंद्र और रविंद्र उर्फ लंबरदार पर एकराय होकर हथियारों से हमला करने का आरोप लगाया था। इस वारदात में कंवरपाल के बेटे विपिन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि अंकित गंभीर रूप से घायल हुआ था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर पांचों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।

जांच के दौरान हथियारों की बरामदगी के आधार पर धनसेठ उर्फ धर्मेंद्र और राजा के खिलाफ आयुध अधिनियम के तहत भी अलग-अलग मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद 14 दिसंबर 2020 को आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा। अदालत ने पांचों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। धनसेठ उर्फ धर्मेंद्र और राजा को हत्या, जानलेवा हमले और आयुध अधिनियम से जुड़े मामलों में दोषी ठहराया गया। दोनों पर 85-85 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। वहीं, नितिन उर्फ अवि, पविंद्र और रविंद्र उर्फ लंबरदार को हत्या और जानलेवा हमले के मामलों में उम्रकैद के साथ 75-75 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

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पुलिस ने इस फैसले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी विवेचना और अभियोजन की पैरवी का परिणाम बताया। पुलिस के मुताबिक, SSP सूरज कुमार राय के निर्देशन में अधिकारियों और मंसूरपुर पुलिस ने मामले की पैरवी में समन्वय बनाया।

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