प्रेम का जुनून: रिश्तों की मर्यादा को तोड़ती चाचा-भतीजी की अजब प्रेम की गज़ब कहानी!
- अमित सैनी, ‘द एक्स इंडिया’ के लिए प्रधान संपादक की कलम से…
कहते हैं कि प्यार अंधा होता है और इश्क में सब जायज है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के छपार थाना इलाके में ये कहावतें साकार हो गई। आकाश कश्यप और उसकी 13-14 साल की रिश्ते में भतीजी कक्षा 9 की किशोरी ने समाज की मर्यादाओं को ठेंगा दिखाया।
दोनों एक ही गांव, एक ही बिरादरी के हैं, लेकिन प्रेम का जुनून ऐसा चढ़ा कि न समाज की परवाह रही, न परिवार की, न ही कानून की। तीन बार फरारी, तीन मुकदमे, 8 महीने की जेल… फिर भी आकाश और उसकी प्रेमिका का प्यार अटल रहा।
पहली फरारी: POCSO और बलात्कार के आरोप, 8 महीने की जेल
2024 में आकाश ने अपनी नाबालिग प्रेमिका को भगाकर पहला तूफान खड़ा किया। परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने छपार थाने में POCSO एक्ट के साथ IPC की धारा 376 (बलात्कार), 328 (जहर देना), 504 (अपमान) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने जोड़े को पकड़ लिया और कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने लड़की को नाबालिग घोषित किया, जिसने आकाश के खिलाफ बयान दिए। नतीजा? आकाश को जेल भेज दिया गया। आठ महीने सलाखों के पीछे बिताने के बाद उसे जमानत मिली, लेकिन प्रेम का जुनून कम नहीं हुआ।
दूसरी फरारी: फिर अपहरण का केस, पुलिस ने छुड़ाया
2025 में जेल से बाहर आने के बाद आकाश और उसकी प्रेमिका की मुलाकात फिर हुई। पुराना प्यार फिर जागा और दोनों दोबारा फरार हो गए। परिजनों ने छपार थाने में BNS की धारा 137(2) (अपहरण) और 351(2) (आपराधिक बल) के तहत दूसरा मुकदमा दर्ज कराया।
पुलिस ने लड़की को बरामद किया और परिजनों को सौंप दिया। इस बार आकाश जेल जाने से बच गया, लेकिन प्रेम की आग ठंडी नहीं पड़ी। समाज का दबाव और पुलिस की सख्ती भी उनके इश्क को रोक न सकी।
तीसरी फरारी: प्यार का तूफान, पुलिस के नाक में दम
कहानी में नया ट्विस्ट तब आया, जब आकाश ने तीसरी बार अपनी प्रेमिका को भगाया। परिजनों ने फिर से छपार थाने में BNS की धारा 137(2) के तहत अपहरण का तीसरा मुकदमा दर्ज कराया।
लड़की के पिता ने कहा, “तीन बार उसने हमारी बेटी को भगाया, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही।”
परिवार रो-रोकर तड़प रहा है, समाज ताने मार रहा है। लेकिन प्रेमी जोड़ा कहीं छिपकर अपने इश्क की दुनिया में मस्त है। पुलिस की नाक में दम करने वाला यह जोड़ा अब भी फरार है।
परिजनों का गुस्सा: नाबालिग बेटी, बलात्कार का इल्जाम
परिजनों ने आकाश पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि वह उनकी नाबालिग बेटी का अपहरण कर बलात्कार करता है। तीन मुकदमे POCSO, बलात्कार, अपहरण के बावजूद आकाश बेखौफ है।
पिता ने कहा, “हमारी बेटी कक्षा 9 में पढ़ती है, उसकी उम्र 13-14 साल है। आकाश ने उसका जीवन बर्बाद कर दिया।”
परिवार समाज के दबाव और तानों से जूझ रहा है, लेकिन प्रेमी जोड़ा “साथ जीने-मरने” की कसम पर अड़ा है।
पुलिस की लापरवाही: SSP कार्यालय में गुहार, कार्रवाई का इंतजार
परिजनों ने छपार थाने में कई बार शिकायत की, लेकिन पुलिस की ढिलाई से तंग आकर वे SSP कार्यालय पहुंचे। उन्होंने SSP को प्रार्थना-पत्र सौंपकर कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि छपार पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही।
इस मामले में ‘द एक्स इंडिया‘ के संपादक अमित सैनी द्वारा पुलिस का कानूनी पक्ष जानना चाहा, लेकिन CO सदर डॉ. रवि शंकर मिश्रा का फोन नहीं उठा और थाना प्रभारी का CUG नंबर बंद मिला। कार्रवाई में देरी से परिवार टूट रहा है। POCSO एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई जरूरी है, लेकिन प्रेम का जुनून सब पर भारी पड़ रहा है।
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इश्क बनाम समाज: रिश्तों पर तमाचा, प्यार का बवंडर
यह कहानी प्रेम के जुनून की मिसाल है। रिश्ते में चाचा-भतीजी, उम्र का फासला, समाज की मर्यादा… सब कुछ तार-तार। तीन बार फरारी, तीन मुकदमे, 8 महीने की जेल…फिर भी आकाश और उसकी प्रेमिका अडिग। NCRB डेटा के अनुसार, 2024 में यूपी में 2,000 से ज्यादा POCSO केस दर्ज हुए और प्रेम विवाह से जुड़े मामले 15% बढ़े।
यह जोड़ा समाज को चुनौती दे रहा है। परिजन कहते हैं, “यह प्यार स्वीकार्य नहीं, आकाश को सजा मिले।” शायद प्रेमी जोड़ा ये ही सोच रहा है कि “इश्क में सब जायज!”
परिवार का दर्द: नाबालिग बेटी, टूटे सपने
परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मां ने कहा, “हमारी बेटी नाबालिग है, आकाश ने उसका भविष्य बर्बाद कर दिया।” पिता ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा, “तीन बार अपहरण, अब तो सजा दो।” SSP कार्यालय में परिवार ने न्याय की गुहार लगाई। समाज के ताने और कानून की मार के बीच यह प्रेम कहानी तूफान बनकर उभरी है। अब सवाल ये भी है कि क्या यह इश्कबाजी थमेगी या फिर नया ट्विस्ट लाएगी?