कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले में परिषदीय विद्यालयों में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा और अनुशासन को मजबूत करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) आशीष कुमार पांडेय ने जिले के सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों के लिए नए दिशा-निर्देश जारी करते हुए बिना अनुमति किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक लगा दी है।
बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश नहीं
बीएसए द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति विद्यालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति स्कूल में प्रवेश करता है या शैक्षणिक कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप करता है तो उसके खिलाफ दंडात्मक और विधिक कार्रवाई की जाएगी।
दीवारों पर लिखी जाएगी सूचना
बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराएं। साथ ही सभी प्रधानाध्यापकों को विद्यालय की दीवारों और प्रमुख स्थानों पर इस संबंध में स्पष्ट सूचना लिखवाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि अभिभावकों और आम लोगों को भी नियमों की जानकारी मिल सके।
लापरवाही पर अधिकारियों की भी होगी जवाबदेही
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि विद्यालय में अनधिकृत प्रवेश की घटना होती है या आदेश के पालन में लापरवाही बरती जाती है तो संबंधित प्रधानाध्यापक और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
बीएसए कार्यालय के अनुसार यह निर्णय विद्यालयों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, शिक्षकों को निर्बाध रूप से शैक्षणिक कार्य करने का वातावरण देने और स्कूलों में शांतिपूर्ण एवं अनुशासित माहौल बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। बीएसए ने बताया कि यह आदेश 13 जुलाई 2026 को जारी किया गया था और इसकी प्रतियां जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को भेजकर तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।



