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SC की दिवाली सौगात: दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों को हरी झंडी, तस्करी पर लाइसेंस कैंसिल, ‘No Online Sale’!

Supreme Court Allows Green Firecrackers in Delhi-NCR for Diwali
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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों को जलाने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस बीआर गवई ने तस्करी वाले पटाखों पर सख्ती और नकली ग्रीन पटाखों पर लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी। ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक।


 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने ग्रीन पटाखों को जलाने की इजाजत दी।

कोर्ट ने साफ किया कि पारंपरिक पटाखों की तस्करी पर सख्ती होगी। नकली ग्रीन पटाखे पाए जाने पर लाइसेंस रद्द होगा। ऑनलाइन बिक्री भी प्रतिबंधित रहेगी।

Supreme Court Allows Green Firecrackers in Delhi-NCR for Diwali
AI Image

पिछली सुनवाई में दिए थे संकेत

10 अक्टूबर की सुनवाई में कोर्ट ने संकेत दिए थे। ग्रीन पटाखों के निर्माण और बिक्री पर याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने पूछा था कि क्या बैन से AQI में सुधार हुआ?

कोविड काल को छोड़कर वायु गुणवत्ता में खास बदलाव नहीं दिखा। ग्रीन पटाखों ने पिछले 6 साल में प्रदूषण कम किया।

 

तस्करी का जिक्र, ‘बैलेंस की जरूरत’

चीफ जस्टिस गवई ने कहा कि तस्करी वाले पारंपरिक पटाखे ज्यादा खतरनाक हैं। इनसे प्रदूषण बढ़ता है। कोर्ट ने बैलेंस्ड अप्रोच की बात कही।

NCR के बाहर से किसी भी पटाखे की इजाजत नहीं होगी। ग्रीन पटाखों की सख्त निगरानी होगी। NERE ने भी प्रदूषण कम करने में मदद की।

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उद्योग की चिंताएं और सुझाव

कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल और एमिकस क्यूरी के सुझाव माने। उद्योग जगत की चिंताओं पर गौर किया गया।

चीफ जस्टिस ने कहा कि ग्रीन पटाखे उद्योग के लिए फायदेमंद हैं। लेकिन तस्करी रोकना जरूरी है।

हरियाणा के 14 NCR जिलों में भी नियम लागू होंगे।

 

ग्रीन पटाखों का नियम

कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की बिक्री और उपयोग की शर्तें तय कीं। लाइसेंसधारी दुकानों से ही बिक्री होगी। ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। नकली ग्रीन पटाखे बेचने वालों का लाइसेंस तुरंत रद्द होगा। पुलिस और प्रशासन को निगरानी के निर्देश दिए गए।

 

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दिल्ली-NCR में राहत और सख्ती

दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की अनुमति से लोगों को राहत मिली। लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तस्करी और गैर-कानूनी बिक्री पर सख्त कार्रवाई होगी। प्रदूषण नियंत्रण प्राथमिकता है।

 

फैसले का स्वागत

लोगों ने फैसले का स्वागत किया। दिल्ली के व्यापारी राजेश ने कहा, “ग्रीन पटाखे सुरक्षित हैं, अब त्योहार का मजा दोगुना होगा।” लेकिन कुछ पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने चिंता जताई कि सख्त निगरानी जरूरी है। तस्करी रोकना चुनौती रहेगी।

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