मुज़फ़्फ़रनगर में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) संदीप कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट में लगातार समन के बावजूद पेश नहीं होने पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, कोर्ट नंबर-3 ने गुरुवार को उनकी गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।

मामला नई मंडी थाने से जुड़े एक मुकदमे की सुनवाई का है। कोर्ट में BSA संदीप कुमार के बयान दर्ज होने थे। इसके लिए उन्हें अदालत में पेश होने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 8 अक्टूबर यानि गुरुवार को पत्रावली पेश होने के दौरान वह अदालत में मौजूद नहीं रहे।
कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि BSA संदीप कुमार को व्यक्तिगत रूप से 18 सितंबर 2026 को समन की तामील कराई जा चुकी थी। इसके बावजूद वह अदालत में उपस्थित नहीं हुए। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए गिरफ्तारी के निर्देश जारी किए।

न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने क्षेत्राधिकारी नगर/ASP सिद्धार्थ कुमार मिश्रा को आदेश दिया है कि वह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संदीप कुमार को गिरफ्तार कर 12 अक्टूबर 2026 को न्यायालय के समक्ष पेश करें।
कोर्ट ने आदेश की एक प्रति संबंधित अधिकारियों को अनुपालन के लिए भेजने के भी निर्देश दिए हैं। अब BSA की गिरफ्तारी और उन्हें कोर्ट में पेश किए जाने की कार्रवाई पुलिस के स्तर से की जाएगी।

