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दिल्ली दंगा साजिश मामले में 27 अगस्त को होगी अगली सुनवाई, आरोपी पक्ष ने लंबे समय से हिरासत का दिया हवाला

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नई दिल्ली। वर्ष 2020 में हुए दिल्ली दंगों की कथित साजिश के मामले में आरोपी शरजील इमाम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने शरजील इमाम की ओर से दाखिल आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए पुलिस को अपना पक्ष रखने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है।

अदालत ने कहा है कि दिल्ली पुलिस जवाब दाखिल करे, जिसके बाद याचिकाकर्ता पक्ष को उस पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मिलेगा। मामले की अगली सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित की गई है।

जमानत के लिए वकील ने रखी दलीलें

शरजील इमाम की ओर से पेश अधिवक्ता अहमद इब्राहिम ने बताया कि हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया है और दिल्ली सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है।

उन्होंने कहा कि जमानत की मांग मुख्य रूप से दो आधारों पर की गई है। पहला आधार सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों से जुड़ा है, जिनमें लंबे समय तक जेल में रहने वाले आरोपियों के अधिकार और जमानत के सिद्धांतों पर विचार किया गया है।

वकील ने दलील दी कि शरजील इमाम के मामले में भी इन सिद्धांतों को लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में यह स्पष्ट किया है कि यदि मुकदमे की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है और आरोपी लंबे समय से हिरासत में है, तो अदालत जमानत पर विचार कर सकती है।

ट्रायल में देरी को बनाया आधार

शरजील इमाम के वकील ने जमानत याचिका में मुकदमे की धीमी गति को भी आधार बनाया है। उन्होंने कहा कि निचली अदालत में चल रही सुनवाई लंबे समय से आगे नहीं बढ़ सकी है।

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वकील के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी में निर्देश दिया था कि मामले में एक साल के भीतर ट्रायल पूरा किया जाए या फिर संरक्षित गवाहों की गवाही दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी की जाए। हालांकि, अभी तक मामले में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है।

उन्होंने कहा कि इसी आधार पर सह-आरोपी तस्लीम अहमद को दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। शरजील इमाम की ओर से अदालत के सामने यह दलील रखी गई कि समान परिस्थितियों में समान कानूनी सिद्धांत लागू किए जाने चाहिए।

पुलिस के जवाब के बाद आगे बढ़ेगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट अब दिल्ली पुलिस के जवाब का इंतजार करेगा। पुलिस की ओर से जवाब दाखिल किए जाने के बाद अदालत मामले के सभी पहलुओं पर विचार करेगी।

शरजील इमाम वर्ष 2020 के दिल्ली दंगों की कथित साजिश से जुड़े मामले में आरोपी हैं। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में हैं। जमानत याचिका पर अंतिम फैसला पुलिस के जवाब और आगे की सुनवाई के बाद होगा।

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