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जसौला के अंकित हत्याकांड में कातिल दंपती को उम्रकैद: दोनों पर 50-50 हजार का जुर्माना, प्रेमी को घर बुलाकर बंधक बनाने और डंडों से पीटकर हत्या करने का मामला

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मुज़फ़्फ़रनगर। मुज़फ़्फ़रनगर के खतौली क्षेत्र के जसौला गांव के 21 वर्षीय अंकित हत्याकांड में अदालत ने पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट के पीठासीन अधिकारी डॉ. विजय कुमार ने मीनाक्षी और उसके पति सोनू को हत्या का दोषी ठहराते हुए दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यानी दोनों पर कुल एक लाख रुपये का जुर्माना हुआ है।

मामला 7 जनवरी 2024 का है। अभियोजन के अनुसार, जसौला निवासी रणवीर सिंह का 21 वर्षीय बेटा अंकित शाम के समय घर से निकला था। बाद में वह गांव की रहने वाली मीनाक्षी के घर पहुंचा। अंकित के वहां होने की जानकारी मिलने पर उसके पिता रणवीर सिंह और बड़ा भाई लवकुश उसकी तलाश करते हुए मीनाक्षी के घर पहुंचे। काफी आवाज देने के बावजूद दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को अनहोनी की आशंका हुई और पुलिस को सूचना दी गई।

पुलिस की मौजूदगी में घर का दरवाजा खुला तो अंकित अंदर बेसुध हालत में मिला। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। पुलिस ने उसे उपचार के लिए भेजा, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी। मामले की जांच आगे बढ़ी तो अंकित और मीनाक्षी के बीच प्रेम संबंध की बात सामने आई।

अभियोजन के अनुसार, मीनाक्षी अपने पति सोनू के साथ रहना चाहती थी। इसी वजह से अंकित को रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। अंकित को मीनाक्षी के घर बुलाने के बाद बंधक बनाया गया और उसके साथ मारपीट की गई। अभियोजन ने अदालत में यह भी बताया कि मीनाक्षी और सोनू ने डंडों से अंकित की पिटाई की, जिससे उसकी मौत हो गई।

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घटना के तीन दिन बाद पुलिस ने मीनाक्षी और सोनू को गिरफ्तार कर लिया। विवेचना पूरी होने के बाद दोनों के खिलाफ आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय एससी-एसटी एक्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आशीष कुमार त्यागी ने पैरवी की और कुल सात गवाह अदालत में पेश किए गए। इनमें अंकित के पिता रणवीर सिंह और भाई लवकुश भी शामिल थे।

अभियोजन की ओर से पेश गवाहों के बयान और अन्य साक्ष्यों पर सुनवाई के बाद अदालत ने पति-पत्नी को हत्या का दोषी माना। 7 जनवरी 2024 को हुई हत्या के करीब दो साल आठ माह 23 दिन बाद बुधवार को आए फैसले में दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

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