बहराइच। विधानसभा क्षेत्र 282-बलहा में मतदाता सूची को अद्यतन करने और पात्र नागरिकों का पंजीकरण सुनिश्चित कराने के लिए 17 और 24 अक्टूबर को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में अपना नाम जांचने और नाम दर्ज न होने की स्थिति में पंजीकरण कराने का अवसर मिलेगा। उपजिलाधिकारी मिहींपुरवा एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी मोनालिसा जौहरी ने क्षेत्र के नागरिकों से विशेष कैंपों में पहुंचकर इस अभियान का लाभ उठाने की अपील की है।
फॉर्म-6 भरकर करा सकते हैं पंजीकरण
एसडीएम मोनालिसा जौहरी ने बताया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पाया है, वे निर्धारित प्रारूप-6 भरकर मतदाता के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा भी मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने नागरिकों से कहा कि वे पहले अपने संबंधित मतदान केंद्र की मतदाता सूची में नाम की जांच करें। यदि नाम दर्ज नहीं है, तो निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन कराएं। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम शामिल होने से वंचित न रहे।
बूथ लेवल अधिकारियों को दिए निर्देश
विशेष कैंपों की तैयारियों को लेकर एसडीएम ने संबंधित बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) की बैठक भी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी बीएलओ निर्धारित तिथियों पर अपने-अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहें और पंजीकरण कराने पहुंचने वाले नागरिकों को आवश्यक जानकारी एवं सहयोग उपलब्ध कराएं।
इसके साथ ही अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार करने और अधिक से अधिक पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि मतदाता सूची को अद्यतन करने का कार्य प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके।
एसडीएम ने नागरिकों से की अपील
एसडीएम मोनालिसा जौहरी ने क्षेत्र के नागरिकों से 17 और 24 अक्टूबर को आयोजित विशेष कैंपों में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में प्रभावी भागीदारी के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का मतदाता सूची में पंजीकरण होना आवश्यक है।
उन्होंने पात्र युवाओं और उन नागरिकों से विशेष रूप से अपील की, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है। निर्धारित तिथियों पर संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर वे अपना नाम जांचें और जरूरत पड़ने पर फॉर्म-6 के माध्यम से पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कराएं।

