नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की फॉरेनर सेल ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में छह बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई ‘ऑपरेशन वीजा स्टेटस वेरिफिकेशन’ के तहत की गई, जिसके दौरान सेंट्रल दिल्ली के होटलों और गेस्ट हाउसों में विशेष सत्यापन अभियान चलाया गया।
पुलिस के अनुसार अभियान का उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना है, जो वीजा की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं या निर्धारित अवधि से अधिक समय तक भारत में रह रहे हैं। अभियान के दौरान फॉरेनर सेल की टीम ने विभिन्न होटल और गेस्ट हाउसों की जांच की।
होटल में ठहरे मिले छह बांग्लादेशी नागरिक
जांच के दौरान नबी करीम क्षेत्र के अराकशन रोड स्थित एक होटल में छह बांग्लादेशी नागरिक ठहरे हुए मिले। पुलिस ने उनके पासपोर्ट, वीजा और इमिग्रेशन रिकॉर्ड की जांच की, जिसमें पता चला कि सभी भारत में डबल एंट्री वीजा पर आए थे।
जांच में सामने आया कि इस श्रेणी के वीजा के तहत प्रत्येक यात्रा में अधिकतम 15 दिनों तक भारत में रहने की अनुमति थी। हालांकि, सभी छह नागरिक निर्धारित अवधि से अधिक समय तक भारत में रुके रहे और उन्होंने सक्षम प्राधिकारी से वीजा अवधि बढ़ाने की कोई अनुमति भी नहीं ली थी।
एफआरआरओ के समक्ष पेश, डिपोर्टेशन की प्रक्रिया शुरू
वीजा शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि होने के बाद सभी छह विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफआरआरओ) के समक्ष पेश किया गया। एफआरआरओ ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करते हुए डिपोर्टेशन की प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हें हिरासत में रखने के लिए रिस्ट्रिक्शन ऑर्डर जारी किए हैं।
गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान शफी इमाम नफीस सिद्दीकी (31), याह्या एहतेशाम (31), आसिफ मोल्ला (21), एमडी बुलबुल हुसैन (20), हसन शेख (24) और मोस्त तिशा खातून (21) के रूप में हुई है।
‘ऑपरेशन वीजा स्टेटस वेरिफिकेशन’ रहेगा जारी
पुलिस ने बताया कि दस्तावेजों की जांच में सभी के वीजा वैध पाए गए, लेकिन उन्होंने वीजा की निर्धारित अवधि का पालन नहीं किया। बिना किसी वैध विस्तार (एक्सटेंशन) या सक्षम अधिकारी की अनुमति के अधिक समय तक भारत में रहना वीजा शर्तों का उल्लंघन है।
दिल्ली पुलिस का कहना है कि विदेशी नागरिकों द्वारा वीजा नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए ‘ऑपरेशन वीजा स्टेटस वेरिफिकेशन’ आगे भी जारी रहेगा। अभियान के तहत होटलों, गेस्ट हाउसों और अन्य ठहरने के स्थानों पर नियमित जांच की जाएगी तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।



