Home » उत्तर प्रदेश » मुजफ्फरनगर पोस्ट » मुज़फ़्फ़रनगर में बड़े भाई के कातिल छोटे भाई को उम्रकैद की सज़ा: अदालत ने एक लाख का ज़ुर्माना भी ठोका

मुज़फ़्फ़रनगर में बड़े भाई के कातिल छोटे भाई को उम्रकैद की सज़ा: अदालत ने एक लाख का ज़ुर्माना भी ठोका

Facebook
Twitter
WhatsApp

मुज़फ़्फ़रनगर। शाहपुर कस्बे के तेजवीर सैनी हत्याकांड में अदालत ने उनके सगे भाई और मामले के दोषी सुखपाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर एक लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी रवि कुमार दिवाकर ने मंगलवार को सजा के प्रश्न पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया।

मामला 22 अप्रैल 2023 का है। वादी सोनू सैनी ने शाहपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। अभियोजन के अनुसार सुखपाल और अन्य लोग खेत से गन्ने की ट्रॉली निकाल रहे थे। इसका तेजवीर सैनी ने विरोध किया था।

अदालत ने अपने फैसले में टिप्पणी की है कि “राम जैसे भाई की हत्या करना एक जघन्य अपराध है।”

आरोप है कि विरोध के बाद तेजवीर के साथ मारपीट की गई और इसी दौरान सुखपाल ने उनके ऊपर ट्रैक्टर-ट्रॉली चढ़ा दी। गंभीर रूप से घायल तेजवीर को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से उपलब्ध साक्ष्य और गवाह अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए गए। सुनवाई पूरी होने के बाद 12 अगस्त को अदालत ने सुखपाल को दोषी करार दिया था।

मंगलवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने सुखपाल को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। हत्या में दोषी पाए गए सुखपाल मृतक तेजवीर सैनी का सगा भाई है। मामले में अदालत के फैसले के बाद आगे की विधिक प्रक्रिया जारी रहेगी।

अदालत ने अपने फैसले में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि “राम जैसे भाई की हत्या करना एक जघन्य अपराध है।”

ALSO READ THIS :  शीतलहर से बचाव के लिए मुज़फ़्फ़रनगर प्रशासन सख्त: अफसरों की जिम्मेदारी तय, पढ़िए पूरी ख़बर…

 

[wonderplugin_slider id=1]

टॉप स्टोरी

ज़रूर पढ़ें