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ट्यूशन से लौट रही किशोरी से छेड़छाड़ में 3 साल की सजा: मनचले पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, एडीजे/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला

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मुज़फ़्फ़रनगर। मुज़फ़्फ़रनगर में ट्यूशन से घर लौट रही 15 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ और जातिसूचक टिप्पणी करने के मामले में अदालत ने गुरुवार को आरोपी को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। खतौली थाना क्षेत्र के इस मामले में दोषी अंकित पर 16 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। एडीजे/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के साथ अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों को फैसले का आधार बताया गया है।

दोषी अंकित पुत्र विजय सिंह खतौली थाना क्षेत्र के आर्यपुरी भूड़ का निवासी है। अभियोजन के अनुसार, घटना 14 दिसंबर 2021 की है। उस दिन ट्यूशन से घर लौट रही 15 वर्षीय किशोरी के साथ अंकित ने छेड़छाड़ की थी। पीड़िता के भाई ने खतौली थाने में लिखित शिकायत देकर आरोपी पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और अभद्रता करने का आरोप भी लगाया था।

शिकायत के आधार पर खतौली थाने में मुकदमा दर्ज किया गया। दो दिन बाद 16 दिसंबर 2021 को पुलिस ने आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। पुलिस ने विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाए और 21 दिसंबर 2021 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। इसके बाद मामले की सुनवाई अदालत में चली।

सुनवाई के दौरान पुलिस और अभियोजन पक्ष ने गवाहों को समय से न्यायालय में पेश कराया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी प्रदीप बालियान और एडीजीसी दिनेश शर्मा ने पैरवी की। वहीं, कोर्ट पैरोकार महिला मुख्य आरक्षी गीता ने भी मामले में आवश्यक समन्वय किया।

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पुलिस के मुताबिक, अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य अदालत के सामने रखे। इन्हीं साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के बाद एडीजे/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने अंकित को दोषी ठहराते हुए तीन साल की कैद और 16 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

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