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मुजफ्फरनगर में शीरा नीति 2025-26 को लेकर बैठक! चीनी मिलों को सख्त हिदायतें, ‘31 जनवरी तक पुराना शीरा शून्य करें, अनुपात 1:4.55 का पालन अनिवार्य!’

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मुजफ्फरनगर में वर्ष 2025-26 की शीरा नीति के क्रियान्वयन के लिए जिला आबकारी अधिकारी राकेश सिंह बहादुर की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई।

अपर मुख्य सचिव आबकारी प्रयागराज और डीएम-एसएसपी के निर्देशों पर यह बैठक आयोजित की गई। इसमें जनपद की सभी चीनी मिलों के प्रभारी आबकारी निरीक्षक/उप निरीक्षक और मिल प्रतिनिधि शामिल हुए।

पुराना शीरा शून्य करने की हिदायत

बैठक में सबसे पहले शीरा वर्ष 2024-25 के अवशेष आरक्षित शीरे की देयता पर जोर दिया गया। सभी मिलों को निर्देश दिए गए कि 31 जनवरी 2026 तक यह शीरा पूरी तरह शून्य कर दिया जाए। कोई भी बकाया नहीं बचेगा।

प्रथम त्रैमास में 25% सम्भरण अनिवार्य

प्रथम त्रैमास में कुल देय आरक्षित शीरे का 25% सम्भरण सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। साथ ही आरक्षित और अनारक्षित शीरे के बीच निकासी का अनुपात 1:4.55 का सख्ती से पालन करने को कहा गया। मिलों को चेतावनी दी गई कि अनुपात में कोई चूक नहीं बर्दाश्त होगी।

संचय क्षमता अपूर्ण मिलों को नोटिस

जिन चीनी मिलों की संचय क्षमता अपूर्ण है, उन्हें तत्काल प्रशमन के लिए सहमति पत्र जमा करने को कहा गया। मिल प्रतिनिधियों ने इस पर चर्चा की और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया।

MF-4 गेटपास और QR कोड अनिवार्य

बैठक में एम.एफ.-4 गेटपास समय से प्राप्त करने और कार्यालय को सूचित करने के निर्देश दिए गए। शीरा परिवहन के लिए एम.एफ.-4 पास के साथ प्रिंटेड क्यूआर कोड (ए0-4 साइज पेपर) वाहनों पर चस्पा करना अनिवार्य कर दिया गया।

मिलों में सख्ती, शीरा नीति पर नजर

यह बैठक शीरा नीति के सख्त क्रियान्वयन का संकेत है। जिला आबकारी अधिकारी ने मिल प्रतिनिधियों को चेतावनी दी कि नियमों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं होगा। शीरा उत्पादन और परिवहन पर पूरी निगरानी रहेगी।

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