Home » उत्तर प्रदेश » मुजफ्फरनगर पोस्ट » मुजफ्फरनगर में 14 साल पुराने अपहरण के मामले में उम्रकैद! आरोपी नौशाद को सजा और एक लाख का जुर्माना

मुजफ्फरनगर में 14 साल पुराने अपहरण के मामले में उम्रकैद! आरोपी नौशाद को सजा और एक लाख का जुर्माना

Facebook
Twitter
WhatsApp

मुजफ्फरनगर में 14 साल पुराने एक बेहद संवेदनशील अपहरण के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 28 अगस्त 2011 को अपनी मौसी के घर आए अरशद का पुरानी रंजिश को लेकर हत्या के इरादे से अपहरण किया गया था।
आरोपी नौशाद को अपर जिला सत्र न्यायाधीश-3 रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट ने उम्रकैद और एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया है।

शासकीय अधिवक्ता ने की पैरवी

मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश-3 रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने पैरवी की।
कोर्ट ने तमाम सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी नौशाद को दोषी करार दिया।

मौसी के घर गया था अरशद

अभियोजन पक्ष के अनुसार अरशद अपनी मौसी वहीदन के घर गया था। वह वापस नहीं लौटा। वहीदन के बेटे नौशाद ने पुरानी रंजिश के चलते हत्या के इरादे से उसका अपहरण कर लिया था।
मामले में गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने नौशाद को धारा 364 (हत्या के इरादे से अपहरण) के तहत दोषी करार दिया।

उम्रकैद और जुर्माने की सजा

कोर्ट ने आरोपी नौशाद को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला 14 साल बाद आया है, जिससे पीड़ित परिवार में राहत की सांस ली जा रही है।
इस दौरान कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सख्त सजा सुनाई है।

इलाके में फैसले की चर्चा

फैसले के बाद इलाके में इस मामले की खूब चर्चा हो रही है। 2011 का यह मामला लंबे समय से कोर्ट में चल रहा था।
अब उम्रकैद की सजा से आरोपी नौशाद की जिंदगी जेल में ही गुजरेगी। पीड़ित पक्ष ने न्याय मिलने पर राहत जताई है।

ALSO READ THIS :  मुजफ्फरनगर में कांवड़ टच होने पर विवाद का वीडियो वायरल, पुलिस बोली- गलतफहमी थी, दोनों पक्षों में हुआ समझौता
[wonderplugin_slider id=1]

टॉप स्टोरी

ज़रूर पढ़ें